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बिहार विकलांगजन / दिव्यांगजन पेंशन योजना 2023 (Bihar Viklangjan / Divyangjan / Disability Pension Scheme 2023) राज्य सरकार द्वारा राज्य में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए नियमित आय प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह योजना समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, और यह उन सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो बिहार के स्थायी निवासी हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना 2023 बिहार (Divyang Pension Yojana 2023 Bihar) के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अक्षमताओं सहित सभी प्रकार की अक्षमताएं शामिल हैं। इस योजना ने बिहार में कई दिव्यांग लोगों को आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करके और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन
Bihar Viklang Pension Yojana 2023
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (https://socialwelfare.bih.nic.in/).
- मेनू बार में "स्कीम" विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से "विकलांगता पेंशन योजना" चुनें।
- योजना विवरण को ध्यान से पढ़ें और "ऑनलाइन आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें, जैसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी, बैंक विवरण आदि।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कि आपका आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आदि।
- प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करें और आवेदन पत्र जमा करें।
- जमा करने के बाद, आपको एक अद्वितीय आवेदन संख्या के साथ एक पावती पर्ची प्राप्त होगी। इस नंबर को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
- संबंधित अधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे और आपके अनुरोध पर कार्रवाई करेंगे।
उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके आवेदक अपना बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र 2023 आसानी से जमा कर सकते हैं। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप हर महीने सीधे अपने बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे।
Disability Pension Scheme Application Form PDF
बिहार विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (https://socialwelfare.bih.nic.in/)
- मेनू बार में "स्कीम" विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से "विकलांगता पेंशन योजना" चुनें।
- "डाउनलोड" अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें और "विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र" लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जाएगा।
- आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लें और आवश्यक विवरण भरें, जैसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी, बैंक विवरण आदि।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि आपका आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आदि।
- प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करें और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला या ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों को जमा करें।
संबंधित अधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे और आपके अनुरोध पर कार्रवाई करेंगे। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी।
बिहार की दिव्यांगजन पेंशन योजना 2023 क्या है
दिव्यांगजन पेंशन योजना 2023 बिहार (Divyangjan Pension Yojana 2023 Bihar) राज्य में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए नियमित आय प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
विकलांग पेंशन योजना 2023 बिहार (Viklang Pension Yojana 2023 Bihar) के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अक्षमताओं सहित सभी प्रकार की अक्षमताएं शामिल हैं। योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और 40% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए।
बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना 2023 (Bihar Disability Pension Scheme 2023) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना ने बिहार में कई विकलांग लोगों को आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करके और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है।
Benefits & Grants Under Viklangata Pension Yojana
विकलांगता पेंशन योजना बिहार (Viklangata Pension Yojana) एक सामाजिक कल्याण योजना है जो राज्य में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत लाभ और अनुदान इस प्रकार हैं:
- मासिक पेंशन:
बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना (Bihar Disability Pension Scheme) के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- आय समर्थन:
यह योजना उन विकलांग व्यक्तियों को आय सहायता प्रदान करती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी विकलांगता के कारण नियमित आय अर्जित करने में असमर्थ हैं।
- मेडिकल सहायता:
यह योजना विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें आवश्यक होने पर मुफ्त चिकित्सा जांच, दवाएं और सर्जरी शामिल हैं।
- परिवहन भत्ता:
विकलांगता पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता प्रदान करती है जिन्हें चिकित्सा उपचार या अन्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होती है।
- अन्य लाभ:
दिव्यांगता पेंशन योजना 2023 विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण, और व्यावसायिक पुनर्वास की खरीद में सहायता जैसे अन्य लाभ भी प्रदान करती है।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना 2023 ने बिहार में कई विकलांग लोगों को आय का एक नियमित स्रोत और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए पात्रता मानदंड
विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है जो बिहार के निवासी हैं। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- विकलांगता: आवेदक की न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए, जैसा कि सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- आयु: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अधिवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय: आवेदक की मासिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- रोज़गार की स्थिति: आवेदक किसी भी सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- बैंक खाता: आवेदक के पास उनके नाम से एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक ही बिहार विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र 2023 (Bihar Disability Pension Scheme Application Form 2023) जमा कर सकते हैं। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये पात्रता मानदंड समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं, और इच्छुक आवेदकों को संबंधित सरकार से जांच करने की सलाह दी जाती है। नवीनतम जानकारी के लिए विभाग।
Important Documents for Divyangata Pension Yojana Bihar
बिहार में विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- विकलांगता प्रमाण पत्र: सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से विकलांगता का प्रतिशत और विकलांगता के प्रकार का उल्लेख होना चाहिए।
- आयु प्रमाण: कोई भी वैध दस्तावेज जो आवेदक की आयु को प्रमाणित करता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड।
- अधिवास प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जो यह साबित करता है कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी है।
- आय प्रमाण पत्र: संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जो यह साबित करता है कि आवेदक की मासिक आय ₹1,00,000 से कम है।
- बैंक के खाते का विवरण: आवेदक के नाम पर पासबुक की एक फोटोकॉपी या रद्द बैंक खाता चेक।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक के दो हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो।
- पहचान प्रमाण: आवेदक का कोई भी वैध पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड।
आवेदकों को बिहार विकलांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म 2023 (Bihar Disability Pension Yojana PDF Form 2023) के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। साथ ही, सत्यापन उद्देश्यों के लिए मूल दस्तावेज ले जाने की सलाह दी जाती है। आवश्यक दस्तावेज समय-समय पर भिन्न हो सकते हैं, और सबसे अद्यतित जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से जांच करना महत्वपूर्ण है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2023 हेतु संपर्क व हेल्पलाइन
विकलांग पेंशन योजना के लिए संपर्क विवरण और हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं:
योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग से फोन या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं:
- फ़ोन: +91-612-2215305, +91-612-2215597
- ईमेल: socialwelfare-bih@nic.in
दिव्यांगता पेंशन योजना बिहार ऑनलाइन आवेदन (Disability Pension Scheme Bihar Online Apply) प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए आप बिहार ई-कल्याण हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:
- फ़ोन: 18003456262
- ईमेल: helpdesk.e-kalyan@bihar.gov.in
अपने विकलांगता पेंशन योजना आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आप बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं:
- वेबसाइट: https://socialwelfare.bih.nic.in/
- योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जिला या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
आवेदक ऊपर दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से पेंशन या पंजीकरण से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संपर्क विवरण और हेल्पलाइन नंबर समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
FAQs Related Bihar Viklangata Pension Yojana 2023
दिव्यांगता पेंशन योजना बिहार के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहां दिए गए हैं:
बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
विकलांगता पेंशन योजना, जिसे बिहार विकलांग पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना है। यह योजना विकलांग लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
विकलांगता पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
बिहार विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना या सरकार से किसी अन्य वित्तीय सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि क्या है?
इस योजना के तहत, सरकार 18 से 59 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों को ₹500 और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹700 की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
विकलांगता पेंशन योजना के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, या आवेदन पत्र भरकर जिला या ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों को जमा किया जा सकता है।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: एक आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
लाभार्थी के खाते में पेंशन जमा होने में कितना समय लगता है?
आवेदन संसाधित और स्वीकृत होने के बाद, पेंशन राशि आमतौर पर 15 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
कोई अपने आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकता है?
आवेदन के समय प्रदान किए गए आवेदन संख्या का उपयोग करके बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जाँच की जा सकती है।